1 सितंबर 2019 से देश में लागू हुए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत चप्पल, सैंडल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर जुर्माने को बढ़ा दिया गया है.